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land for job case में लालू-राबड़ी को झटका, दिल्ली की कोर्ट ने याचिका को किया खारिज, कहा- ट्रायल में देरी का बहाना न चलेगा

land for job case में लालू-राबड़ी को झटका, दिल्ली की कोर्ट ने याचिका को किया खारिज, कहा- ट्रायल में देरी का बहाना न चलेगा

पटनाः लैंड फॉर जॉब केस में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की कोर्ट ने लालू और राबड़ी द्वारा पेश की गई याचिकाओं को खारिज कर दिया।याचिकाओं में उन्होंने कथित रूप से ‘अनरिलायड’ दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग की थी। कोर्ट ने इसे ट्रायल में देरी करने का बहाना बताते हुए अस्वीकार कर दिया।

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‘अनरिलायड’ दस्तावेजों की मांग को बताया अव्यवस्थित
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि आरोपियों का अनुरोध मुकदमे को उलझाने की कोशिश जैसा है। कोर्ट ने बताया कि इन दस्तावेजों को एक साथ उपलब्ध कराना न्यायिक प्रक्रिया को पूरी तरह अव्यवस्थित कर देगा।कोर्ट ने लालू के निजी सचिव आर.के. महाजन और रेलवे के पूर्व महाप्रबंधक महीप कपूर की याचिकाएं भी खारिज कर दीं।
मामला 2004-2009 के बीच की नियुक्तियों से जुड़ा
CBI के अनुसार यह मामला लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहने के दौरान मध्य प्रदेश के जबलपुर में रेलवे की चतुर्थ श्रेणी की नियुक्तियों से जुड़ा है। आरोप है कि नियुक्त किए गए लोगों ने बदले में लालू परिवार या सहयोगियों को जमीन के भूखंड दिए।इस मामले में लालू, राबड़ी, उनकी बेटियों और अन्य लोगों के खिलाफ 18 मई 2022 को FIR दर्ज की गई थी।

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कोर्ट ने दी सख्त चेतावनी
न्यायाधीश गोगने ने आदेश में कहा कि मुकदमे पर कोर्ट का नियंत्रण आरोपियों की जिरह की आड़ में नहीं छीना जा सकता। उन्होंने कहा कि आरोपी कार्यवाही को लंबा खींचने का गुप्त इरादा रख रहे हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि बचाव पक्ष पहले ही उन दस्तावेजों का निरीक्षण कर चुका है, जो साक्ष्यों के समूह का हिस्सा हैं, इसलिए किसी नए दस्तावेज को उपलब्ध कराने की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती।
निष्पक्ष सुनवाई और शीघ्र न्याय का आश्वासन
कोर्ट ने कहा कि निष्पक्ष सुनवाई और कार्यवाही का शीघ्र समापन सुनिश्चित करने के लिए वैधानिक प्रावधानों के अनुसार साक्ष्य दर्ज करना आवश्यक है। आरोपियों को अब न्यायिक कार्यवाही जारी रखने पर कोई शर्त लगाने की अनुमति नहीं है। इस फैसले के बाद यह मामला न्यायिक प्रक्रिया में तेजी से आगे बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।

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