रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड होईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उन्हें जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने ने जमीन से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया है।
झारखंड हाई कोर्ट डिस्चार्ज याचिका खारिज करने पर 14 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। शनिवार यानी 19 सितंबर को निचली अदालत में आरोप गठन पर सुनवाई है। बता दें कि यह पूरा विवाद रांची के बड़गाईं अंचल में 8.86 एकड़ जमीन के कथित अवैध अधिग्रहण और दस्तावेजों में हेरफेर से जुड़ा है।






