लोहरदगा में 30 जून से शुरू होगा SIR, DC ने कहा- कोई भी पात्र मतदाता सूची से नहीं रहे वंचित

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June 29, 2026

लोहरदगा में 30 जून से शुरू होगा SIR, DC ने कहा- कोई भी पात्र मतदाता सूची से नहीं रहे वंचित

लोहरदगा : समाहरणालय के सभागार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 को लेकर उपायुक्त-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी संदीप कुमार मीना की अध्यक्षता में सोमवार को समीक्षा बैठक हुई। जिसमें 30 जून से 29 जुलाई तक चलने वाले घर-घर गणना प्रपत्र वितरण, संग्रहण एवं डिजिटाइजेशन कार्य की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई। उपायुक्त ने सभी अधिकारियों एवं बीएलओ को निर्देश दिया कि अभियान पूरी पारदर्शिता और गंभीरता के साथ संचालित हो, ताकि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची से वंचित न रहे। उपायुक्त ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत सभी बीएलओ घर-घर जाकर मैप्ड एवं अनमैप्ड दोनों प्रकार के मतदाताओं को गणना प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे। मतदाता अथवा परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य प्रपत्र भरकर हस्ताक्षर के साथ बीएलओ को लौटाएगा। इसके बाद बीएलओ एप के माध्यम से सभी प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन किया जाएगा। इसी आधार पर 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक मतदाता को गणना प्रपत्र दो प्रतियों में दिया जाएगा। एक प्रति भरकर बीएलओ को लौटानी होगी, जबकि दूसरी प्रति प्राप्ति रसीद के साथ मतदाता अपने पास सुरक्षित रखेगा। गणना चरण में किसी प्रकार के दस्तावेज एकत्र नहीं किए जाएंगे। यदि किसी घर में ताला बंद मिलता है तो बीएलओ वहां प्रपत्र छोड़ेंगे और कम-से-कम तीन बार पुनः जाकर उसका संग्रहण सुनिश्चित करेंगे। बैठक में बताया गया कि जिन मतदाताओं का नाम पूर्व विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची में पहले से दर्ज है, उन्हें सामान्यतः अतिरिक्त दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं जिनका नाम पूर्व सूची में दर्ज नहीं है, उन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेजों में से किसी एक की स्व-सत्यापित प्रति उपलब्ध करानी होगी। इनमें जन्म प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिक प्रमाण-पत्र, स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, वनाधिकार प्रमाण-पत्र, सरकारी पहचान-पत्र, खतियान सहित अन्य स्वीकृत दस्तावेज शामिल हैं। उप निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 30 जून को सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर झारखंड एसआईआर अभियान चलाया जाएगा। बैठक में बीएलओ एप के माध्यम से गणना प्रपत्र वितरण, दस्तावेज अपलोड, एएसडीडी मार्किंग सहित तकनीकी प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण भी दिया गया। बैठक में पीडी आईटीडीए सुषमा नीलम सोरेंग, उप निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी सह ईआरओ अमित कुमार, जिला पंचायत राज पदाधिकारी अंजना दास, भू-अर्जन पदाधिकारी अंगारनाथ स्वर्णकार, एनडीसी अभिनीत सूरज, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, बीएलओ सुपरवाइजर एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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ऑनलाइन भी जमा कर सकेंगे गणना प्रपत्र
उपायुक्त ने बताया कि जो मतदाता ऑनलाइन माध्यम से गणना प्रपत्र भरना चाहते हैं, वे निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। ऑनलाइन अथवा बूथ लेवल एजेंट के माध्यम से प्राप्त प्रपत्रों का सत्यापन संबंधित बीएलओ करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन मतदाताओं का गणना प्रपत्र आयोग तक नहीं पहुंचेगा, उनका नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सकेगा।

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मतदाताओं की सहायता के लिए तैनात रहेंगे वॉलेंटियर
संदीप कुमार मीना ने बताया कि प्रत्येक प्रखंड में गणना प्रपत्र भरने एवं जमा करने में सहायता के लिए स्वयंसेवकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए मतदाता जिला निर्वाचन कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय, बीडीओ, अंचल अधिकारी, बीएलओ सुपरवाइजर, बीएलओ अथवा मतदाता हेल्पलाइन नंबर-1950 पर संपर्क कर सकते हैं। अभियान की नियमित निगरानी के लिए प्रखंडवार वरीय अधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है।

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अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत मतदाताओं की भी बनेगी सूची
उपायुक्त ने निर्देश दिया कि बीएलओ घर-घर सर्वेक्षण के दौरान अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत एवं डुप्लीकेट मतदाताओं की अलग सूची तैयार करें। इस सूची को संबंधित राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों के साथ भी साझा किया जाएगा, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे।

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बिना सुनवाई किसी का नाम नहीं हटेगा
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि अनमैप्ड अथवा विसंगति वाले मतदाताओं को निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी (ईआरओ) की ओर से नियमानुसार नोटिस जारी किया जाएगा। किसी भी मतदाता का नाम बिना सुनवाई का अवसर दिए मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को नियमानुसार अपील करने का अधिकार भी प्राप्त रहेगा।

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एसआईआर के लिए इन तिथियों को रखें याद
बैठक में बताया गया कि 30 जून से 29 जुलाई तक गणना प्रपत्रों का वितरण एवं संग्रहण होगा। 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावा एवं आपत्तियां प्राप्त होंगी, जबकि 5 अगस्त से 3 अक्टूबर तक उनका निष्पादन किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 अक्टूबर 2026 को होगा।

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