निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे को बड़ी राहत, ACB कोर्ट ने दी डिफॉल्ट बेल

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Live Dainik

March 30, 2026

निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे की जमानत याचिका पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट 31 जुलाई को करेगी अगली सुनवाई

रांचीः आय से अधिक संपत्ति के निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे को एंटी करप्शन ब्यूरो( एसीबी ) कोर्ट में डिफॉल्ट बेल मिली है।निर्धारित समय में आरोप पत्र दाखिल नहीं होने का लाभ बिना चौबे को मिला है। विनय चौबे की ओर से डिफॉल्ट बेल को लेकर याचिका दायर की गई थी।इससे पहले शराब घोटाला के मामले में भी विनय चौबे को 92 दिन बाद चार्जशीट दायर नहीं होने पर डिफाल्ट बेल दी गई थी।

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बता दें कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में एसीबी ने विजलेंस कांड संख्या 20 2025 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की है। इस मामले में विनय चौबे के अलावा उनकी पत्नी, ससुर, साला, सरहज के साथ सहयोगी विनय सिंह पर पद का दुरुपयोग कर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा है। 28 जनवरी को एसीबी ने विनय चौबे को न्यायिक हिरासत में लिया था। 29 मार्च तक एसीबी को इस मामले में चार्जशीट दायर करना था, लेकिन एसीबी वो नहीं कर सकी, इसलिए कोर्ट ने उन्हें डिफॉल्ट बेल दे दिया है।

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