- Advertisement -
nashacm1nashacm1
- Advertisement -
nashacmaadnashacmaad
- Advertisement -
krishi vyapar mela 2026

सीएम के प्रेस सलाहकार को पद से हटाने और संपत्ति की सीबीआई से जांच के लिए पीआईएल

Picture of Live Dainik

Live Dainik

April 29, 2022

रांची। झारखंड उच्च न्यायालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू को पद से हटाने और उनकी संपत्ति की सीबीआई से जांच के लिए एक जनहित याचिका दायर की गई है। इसके अलावा फोन कॉल डिटेल निकाल कर उनके कार्याें की गहन छानबीन की भी मांग की गयी है।
हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता शिव शंकर शर्मा द्वारा अधिवक्ता राजीव कुमार के माध्यम से दायर पीआईएल में आरोप लगाया है कि प्रेस सलाहकार के पद पर अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू की नियुक्ति गलत है, क्योंकि जिस पद पर उनकी नियुक्ति हुई है, उसकी योग्यता उनके पास नहीं है। वे प्रेस सलाहकार के पद पर हैं। लेकिन मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म से संबंधित कोई भी प्रमाण पत्र उनके पास नहीं है और वह कभी पत्रकार नहीं रहे हैं। उनको दिया जा रहा वेतन और अन्य भत्ता पब्लिक मनी का दुरुपयोग है। इसलिए उन्हें इस पद पर से हटा दिया जाए।
याचिकाकर्ता ने मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार पर यह भी आरोप लगाया है कि वह खुद के नाम से साहिबगंज में माइन लीज लिए हुए हैं। इसके अलावा एक कंपनी को धमका कर कोल ट्रांसपोर्टिंग का काम भी लिए हुए हैं। कंपनियों को धमकी देकर मैनेज कर रहे हैं। इसी के साथ अन्य अवैध तरीकों से करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर रहे हैं। याचिका के माध्यम से अदालत से मांग की गई है कि पिछले कुछ दिनों का कॉल रिकॉर्ड निकाला जाए, ताकि उनकी असलियत सबके सामने आए।
याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि साहिबगंज में वे अपने मन के अनुसार अधिकारी की नियुक्ति करते हैं। वह पद का दुरुपयोग कर गलत तरीके से काम करते हैं। साहिबगंज में उनके संबंधी अधिकारी की नियुक्ति होती है और वह कई वर्षों से एक जगह जमे रहते हैं। इन तमाम बिंदुओं की जांच को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।

See also  सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को बड़ी राहत, जमानत को चुनौती देने वाली ED की याचिका को किया खारिज
WhatsApp Channel Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now

Trending Now