विधायक बंधु तिर्की की सदस्यता समाप्त , आदेश जारी

विधानसभा सचिव के हस्ताक्षर से जारी किया गया आदेश
रांची। झारखंड विधानसभा के प्रभारी सचिव सैयद जावेद हैदर ने शुक्रवार को विधायक बंधु तिर्की की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने को लेकर आदेश जारी कर दिया।
विधानसभा सचिव की ओर से आज जारी आदेश में कहा गया है कि रांची स्थित कंेद्रीय जांच ब्यूरो की विशेष अदालत द्वारा पारित न्यायादेश में मांडर विधानसभा क्षेत्र के विधायक बंधु तिर्की को दोषी करार देते हुए सजा सुनायी गयी है। इस कारण से जन प्रतिनिधित्व नियम 1951 की धारा 8 और संविधान के अनुच्छेद 191 (1) (ई) के प्रावधानों के तहत बंधु तिर्की को दोषसिद्धि की तिथि अर्थात 28 मार्च 2022 के प्रभाव से झारखंड विधानसभा की सदस्यता से निरर्हित किया जाता हैं।

See also  आदिवासी जीतू मुंडा ने कब्र से निकाला बहन का कंकाल, डेथ सर्टिफिकेट के लिए पहुंच गया बैंक, रोंगटे खड़ी कर देगी इनकी बेबसी
WhatsApp Channel Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now

Trending Now