नगर निकाय चुनाव समय पर नहीं होने से झारखंड हाईकोर्ट नाराज, अधिकारियों पर कोर्ट की अवमानना को लेकर होगा आरोप का गठन

हाई कोर्ट में निकाय चुनाव कराने के आदेश का पालन नहीं होने पर दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई में मुख्य सचिव अलका तिवारी एवं नगर विकास सचिव उपस्थित रहे। सरकार की ओर से फिर से ट्रिपल कराकर चुनाव कराने की बात कही। जिसपर अदालत ने नाराजगी जाहिर किया। कोर्ट ने टिप्पणी कहते हुए कहा कि सरकार कानून के साथ खिलवाड़ कर रही है। कोर्ट के आदेश पर समय से चुनाव न कराना कोर्ट की अवमानना है। अदालत ने अगली सुनवाई के दौरान तत्कालीन नगर विकास सचिव विनय चौबे, अपर सचिव ज्ञानेश कुमार, कार्मिक सचिव वंदना दादेल, नगर विकास सचिव एवं मुख्य सचिव को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि उस दिन इन सभी पर आरोप गठन की कार्रवाई होगी। अगली सुनवाई 14 सितम्बर को होगी।

 

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