रांचीः सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर बड़े पैमाने पर आदिवासी जमीन खरीदने के मामले में पूर्व मंत्री एनोस एक्का और उनकी पत्नी मेनन एक्का को सीबीआई के विशेष अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई है। इसके साथी ही कार्तिक कुमार प्रभात समेत 4 को लोगों को 5-5 साल की सजा सुनाई गई है।
पूर्व मंत्री एनोस एक्का और उनकी पत्नी समेत 10 दोषी करार, CNT एक्ट उल्लंघन मामले में CBI कोर्ट ने सुनाया फैसला
इससे पहले सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसएन तिवारी की अदालत ने शुक्रवार को हुए सुनवाई में 15 साल पुराने मामले में सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर आदिवासी जमीन खरीदने के मामले में पूर्व मंत्री एनोस एक्का, उनकी पत्नी मेनन एक्का, रांची के तत्कालीन एलआरडीसी कार्तिक कुमार प्रभात सहित नौ को दोषी करार दिया गया था।
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जिसका बाद आज यानी 30 अगस्त को इस मामले में फैसला सुनाया गया। शुक्रवार को दोषी पाए जाने के बाद पूर्व मंत्री एनोस एक्का समेत सभी आरोपियों को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार भेज दिया गया था। बता दें कि एनोस एक्का ने 15 साल पहले1.18 करोड़ रुपये से अधिक की जमीन खरीदी थी।
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बता दें कि 22 अगस्त को इस मामले में दोनों पक्ष की तरफ से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने 30 अगस्त को फैसले तिथि निर्धारित की थी। पूरा मामला 15 साल पहले यानी 2010 का है जब चार अगस्त 2010 को सीबीआई ने झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर एनोस एक्का सहित अन्य पर प्राथमिकी दर्ज की थी।सीबीआई ने दिसंबर 2012 में जांच पूरी करते हुए चार्जशीट दाखिल की थी। जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए एनोस एक्का सहित अन्य पर पांच नवंबर 2019 को आरोप तय किया गया था।


