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Jharkhand में अब नाइट शिफ्ट में भी महिला श्रमिक कर सकेंगी काम, राष्ट्रपति द्रोपर्दी मुर्मू ने झारखंड कारखाना संशोधन बिल को दी मंजूरी

Jharkhand में अब नाइट शिफ्ट में भी महिला श्रमिक कर सकेंगी काम, राष्ट्रपति द्रोपर्दी मुर्मू ने झारखंड कारखाना संशोधन बिल को दी मंजूरी

रांचीः राष्ट्रपति द्रोपर्दी मुर्मू ने झारखंड कारखाना संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब इसके अधिनियम बनने से कारखानों में महिला श्रमिक नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी। झारखंड सरकार ने इस विधेयक को विधानसभा में पारित कराकर राज्यपाल को भेजा था। राज्यपाल ने इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेज दिया। इसके बाद अब राष्ट्रपति ने इस पर अपनी स्वीकृति दे दी है। राष्ट्रपति भवन से फाइल आने के बाद राजभवन ने इसे झारखंड सरकार को लौटा दिया है।

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राज्य में अभी 1948 का बना कारखाना अधिनियम लागू है। इसमें नाइट शिफ्ट में महिला श्रमिकों के कारखानों में काम करने की व्यवस्था नहीं थी। सरकार ने अब इसमें संशोधन किया है। हालांकि प्रबंधन को इसके लिए महिला श्रमिकों से सहमति लेनी होगी। सुरक्षा की उचित व्यवस्था करनी होगी। इसके बाद महिलाएं शाम सात बजे से सुबह छह बजे तक फैक्ट्रियों, कारखानों और अन्य संस्थानों में काम कर सकेंगी। इसके लिए सुरक्षा, अवकाश, काम के घंटे जैसे शर्ते लागू होंगी। जिन्हें प्रबंधन को राज्य सरकार की निर्धारित शर्तों के अनुसार पूरा करना होगा।

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गौरतलब है कि मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना और तमिलनाडू सहित कई राज्यों में यह व्यवस्था लागू है। लेकिन यहां भी महिलाओं की सहमति के बाद ही रात में काम लिया जाता है।इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य झारखंड राज्य में रोजगार एवं औद्योगिकरण की गति में तीव्रता आयेगी तथा कारखाना प्रबंधनों को अपने उत्पादन के लक्ष्य का निर्धारण कर इसे प्राप्त करने में सुगमता होगी। वहीं दूसरी तरफ महिला एवं पुरुष कामगारों को जीवनयापन के समान अवसर प्रदान होंगे।

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