डेस्कः रांची विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति डॉ दिनेश कुमार सिंह को दिए गए अतिरिक्त प्रभार को राज्यपाल-सह-कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने वापस ले लिया है। राजभवन ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। यह स्पष्टीकरण उनके खिलाफ अधिकार के बाहर जाकर वित्तीय और प्रशासनिक निर्णयों से जुड़ी शिकायतों की जांच के बाद लिया गया है। जांच में शिकायतें प्रथम दृष्टया सही पाई गई है। राजभवन ने डॉ दिनेश कुमार सिंह से पूछा है कि किस आधार पर उन्होंने रूटीन कार्यों की सीमा लांघते हुए वित्तीय और नीतिगत निर्णय लिए। डॉ दिनेश के नीलांबर-पीतांबर और विनोवा भावे विवि के कार्यकाल की भी शिकायतें मिली हैं। इसकी भी जांच कराई जा रही है। इसकी जांच रिपोर्ट के आधार पर भी कार्रवाई की जाएगी।
रांची विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति पर वित्तीय अनियमितता का आरोप, दिनेश सिंह के खिलाफ दिये गए जांच के आदेश
राजभवन की ओर से नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ दिनेश कुमार सिंह का रांची विश्वविद्यालय का प्रभार केवल सामान्य प्रशासनिक कार्यों तक सीमित था। बावजूद इसके, उन्होंने कुलपति आवास सहित अन्य मदों में कई लाख रुपये की खरीदारी की। साथ ही, कुछ अंगीभूत कॉलेजों में प्राचार्य की नियुक्ति भी बिना कुलाधिपति की स्वीकृति के कर दी। प्राप्त शिकायतों में यह भी आरोप है कि डॉ. सिंह ने संबंधित कॉलेजों की शासी निकाय की अनुशंसाओं की अनदेखी की और विरोध होने पर कुछ शासी निकायों को भंग भी कर दिया।
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सारे नीतिगत निर्णय रद्द
गवर्नर ने रांची विवि के प्रभारी कुलपति के रूप में डॉ दिनेश सिंह द्वारा लिए गए सारे वित्तीय और नीतिगत निर्णयों को रद्द कर दिया है। गवर्नर ने प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जांच कराई। प्रारंभिक जांच में शिकायतें सही मिली तब डॉ. सिंह से लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया है। और इसके साथ ही उन्हें रांची विवि के कुलपति पद से मुक्त कर दिया गया है। यही नहीं गवर्नर-सह-कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने डॉ. दिनेश द्वारा लिए गए सभी वित्तीय और नीतिगत निर्णयों को निरस्त कर दिया है।
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प्रौद्योगिकी विवि के कुलपति सामान्य कार्य निपटाएंगे
इस बीच राज्यपाल-सह-झारखंड राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने बुधवार को रांची विश्वविद्यालय, रांची के कुलपति पद के सामान्य कार्यों (रूटीन कार्यों) के निष्पादन के लिए अगले आदेश तक झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, रांची के कुलपति को अतिरिक्त प्रभार दिया है। साथ ही यह निर्देश दिया गया है कि सामान्य प्रशासनिक कार्यों को छोड़कर किसी भी नीतिगत निर्णय के लिए कुलाधिपति की स्वीकृति अनिवार्य होगी।




