लोहरदगा : लोहरदगा व्यवहार न्यायालय अंतर्गत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकमल मिश्रा की अदालत ने बुधवार को सेन्हा थाना क्षेत्र में हुए हत्या के एक मामले में आरोपित प्रकाश उरांव को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा का सुनाई है। घटना विगत 30 अगस्त 2022 की है। घटना को लेकर मृतक अमित उरांव की मां शनिचरिया उराइन ने सेन्हा थाना में कांड संख्या 85/2022 दर्ज कराया था। जिसमें आरोपित प्रकाश उरांव के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। न्यायालय में सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष की ओर से लोक अभियोजक मिनी लकड़ा ने दलीलें पेश की। लोक अभियोजक मिनी लकड़ा ने बताया कि सेन्हा थाना क्षेत्र के उरांव टोली निवासी तेले एतवा उरांव के पुत्र 28 वर्षीय अमित उरांव एवं उसी गांव के आरोपित प्रकाश उरांव के बीच दोस्ती थी। विगत 30 अगस्त 2022 को मृतक अमित उरांव एवं आरोपित प्रकाश उरांव ने एक साथ शराब पी थी। इस दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। आरोपित प्रकाश उरांव ने घर में रखे रॉड और टांगी से अमित के सिर पर वार कर दिया। जिससे अमित बेहोश होकर गिर पड़ा। घटना के बाद स्वजनों ने तत्काल घायल अमित को सदर अस्पताल इलाज के लिए पहुंचाया। जहां पर चिकित्सकों ने अमित को मृत घोषित कर दिया। मामले में अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपित को आजीवन कारावास और जुर्माना की सजा सुनाई है



