- Advertisement -
CM-Plan AddCM-Plan Add

झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट पर लगाई रोक, 6 अगस्त तक निचली अदालत में पेश होने का आदेश

झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट पर लगाई रोक, 6 अगस्त तक निचली अदालत में पेश होने का आदेश

रांचीः कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से मंगलवार को आंशिक राहत मिली। कोर्ट ने उनकी राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी। साथ ही कोर्ट ने उन्हे 6 अगस्त से पहले निचली अदालत में पेश होने का भी आदेश दिया।

राहुल गांधी ने चाईबासा कोर्ट के आदेश को दी चुनौती, झारखंड हाईकोर्ट में दायर की याचिका
दरअसल, चाईबासा सिविल कोर्ट के एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट द्वारा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है। जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। चाईबासा कोर्ट द्वारा जारी किए गए गैर जमानती वारंट को निरस्त करने के लिए राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। चाईबासा सिविल कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें 26 जून 2025 को अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है।

See also  सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को दी बड़ी राहत, शराब नीति मामले में मिली जमानत, 17 महीने बाद आएंगे जेल से बाहर

मंत्री इरफान अंसारी ने DGP के सामने कह दिया साफ-साफ, ‘ड्रग्स कहां मिलता हैं बच्चों को पता है लेकिन पुलिस को नहीं’

राहुल गांधी मामले में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी ने 6 अगस्त को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर टिप्पणी किए जाने के मामले में दायर मानहानि याचिका पर सुनवाई करते हुए चाईबासा की MP-MLAकी अदालत के द्वारा राहुल गांधी को 26 जून को उपस्थिति दर्ज कराने का निर्देश दिया था , जिसे चुनौती देते हुए राहुल गांधी के द्वारा  झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष क्वाशिंग याचिका दायर की गई थी।फिलहाल किसी भी प्रकार की पीड़क कारवाई पर रोक लगाने का निर्देश दिया है

WhatsApp Channel Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now