डेस्कः उत्तर प्रदेश में सिविल विवादों को आपराधिक मामलों में बदलने की प्रवृत्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने कहा है कि यह कानून के शासन का उल्लंघन है। (This si complete breakdown of rule of low) CJI ने कहा कि मैं पुलिस उप- महानिदेशक से भी इस मामले में पहल करने के लिए कहूंगा। यह गलत है,हम इस मामले को पासओवर कर रहे हैं, लेकिन अब जो भी मामला (यूपी में) आएगा, हम पुलिस पर जुर्माना लगाएंगे।
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जस्टिस खन्न ने आगे कहा कि यूपी में आये दिन सिविल मुकदमों को आपराधिक मामलों में बदला जा रहा है। ये बेतुका है, सिर्फ पैसे के लेन-देन को अपराध नहीं बनाया जा सकता है।उन्होंने कहा कि मैं जांच अधिकारी को गवाह के कटघरे में आने को कहूंगा। जांच अधिकारी को गवाह के कठघरे में खड़े होकर अपराध का मामला बनाने दें. यही सही रहेगा। आगे से इस तरह के किसी भी मामले के आने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।इसके साथ ही कोर्ट ने आगे से जुर्माना लगाने की चेतावनी भी दी है।