रांचीः पलामू सेंट्रल जेल में बंद पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप की ओर से बेहतर इलाज को लेकर दायर याचिका पर सुनावाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार का पक्ष सुना। इसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को दिनेश गोप के बेहतर इलाज के लिए उसे रांची रिम्स शिफ्ट करने का निर्देश दिया।
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कोर्ट ने इस संबंध में उठाये गये कदमों की जानकारी भी देने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई अब 27 मार्च को होगी। इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि रिम्स में न्यूरो सर्जन उपलब्ध हे। इसलिए रिम्स में दिनेश गोप का बेहतर इलाज संभव है। यह भी बताया गया कि जेल अधीक्षक की ओर से एसपी से पुलिस फोर्स देने का आग्रह किया गया है, ताकि दिनेश को रिम्स शिफ्ट किया जा सके। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में राज्य सरकार से पूछा था कि दिनेश के बेहतर इलाज के लिए देवघर एम्स या रिम्स में न्यूरो सर्जन की व्यवस्था है या नहीं। दिनेश गोप के हाथ में चोट लगी थी, जिसका ऑपरेशन हुआ था।
