IAS अधिकारी संजीव हंस के खिलाफ ED की कार्रवाई, 7 अचल संपत्ति को किया जब्त

IAS संजीव हंस पर ED ने लगाया एक आरोप, पक्ष में फैसला दिलवाने के लिए ली थी एक करोड़ घूस

पटना: भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार 1997 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी संजीव हंस के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने संजीव हंस समेत अन्य के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पटना में उनके 23.72 करोड़ के सात अचल संपत्ति को जब्त किया है। नागपुर में तीन जमीन के प्लाट, दिल्ली में एक फ्लैट और जयपुर में तीन फ्लैट को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में जब्त की है। संजीव हंस के सहयोगी प्रवीण चौधरी, पुष्पराज बजाज के नाम पर ये संपत्ति अर्जित की गई थी।

 

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संजीव हंस और उनके सहयोगी पूर्व विधायक गुलाब यादव के ठिकानों पर ईडी ने 18 और 19 अक्टूबर को छापेमारी की थी। इसके बाद दोनों को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। ईडी ने सात दिनों तक संजीव हंस को रिमांड पर रखा था इस दौरान उनसे सघन पूछताछ की गई थी, पूछताछ के आधार पर ईडी इनके खिलाफ समय समय पर कार्रवाई करती रही है। ईडी ने इस छापेमारी के बाद माना था कि संजीव हंस ने मोहाली और कसौली में करोड़ों रुपये की बेनामी संपत्ति अर्जित की गई। देश के अलग अलग हिस्सों में संजीव हंस, गुलाब यादव और उनके सहयोगियों ने कई बेनामी संपत्ति अर्जित की है। ईडी की ये कार्रवाई इसी दिशा में की गई है।

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