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कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी को झारखंड हाईकोर्ट ने राहत, जाति सूचक शब्द को लेकर दर्ज केस में दी अग्रिम जमानत

कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी को झारखंड हाईकोर्ट ने राहत, जाति सूचक शब्द को लेकर दर्ज केस में दी अग्रिम जमानत

रांची: जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी को झारखंड हाईकोर्ट ने राहत मिली है। कोर्ट ने सोमवार को जामताड़ा के थाने में दर्ज एसटी-एससी मामले को लेकर दर्ज की गई अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए इरफान अंसारी को अग्रिम जमानत दे दी। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई थी।

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20 जुलाई 2022 को सुनीता देवी नाम की महिला ने इरफान अंसारी के खिलाफ जाति सूचक शब्द का प्रयोग करने सहित कई गंभीर आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। जिसपर जिला कोर्ट ने संज्ञान लिया था, इस मामले में इरफान अंसारी ने निचली अदालत में अग्रिम जमानत की गुहार लगाई थी लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दी थी। जिसके बाद उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट का रुख करते हुए अग्रिम जमानत की गुहार लगाई थी।

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