मां-बेटी और पत्नी के सामने BJP नेता रंजीथ श्रीनिवास की हुई थी हत्या, केरल की अदालत ने PFI,SDPI के 15 आरोपियों को दिया दोषी करार, 22 जनवरी को सजा का ऐलान

Ranjeeth Shreenivas

केरल की मावेलिकारा कोर्ट ने बीजेपी नेता रंजीथ श्राीनिवास की हत्या के 20 आरोपियों में 15 को दोषी को करार दिया है । बीजेपी ओबीसी मोर्चा के महासचिव रंजीथ श्राीनिवास की हत्या 19 दिसंबर 2021 को उनके घर में उनकी माँ,बेटी और पत्नी के सामने कर दी गई थी। जिन्हें दोषी करार दिया गया है उनके नाम है नईसम, अजमल, अनूप, मोहम्मद असलम, अब्दुल कलाम उर्फ ​​सलाम, अब्दुल कलाम, सफरुद्दीन, मनशाद, जसीब राजा, नवास, समीर, नजीर, अब्दुल कलाम, जाकिर हुसैन, शाजी और शेरनस अशरफ।  8 दोषियों को धारा 302  की तहत दोषी पाया गया है। 22 जनवरी को सजा का ऐलान किया जाएगा

आरोप पत्र के अनुसार, श्रीनिवास की हत्या एसडीपीआई के राज्य सचिव के.एस. की हत्या का बदला लेने के लिए की गई  थी। 19 दिसंबर की पिछली रात एसडीपीआई  नेता की हत्या हुई थी । मामले की जांच अलाप्पुझा के डीएसपी एन.आर. के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने की थी। जयराज. विशेष लोक अभियोजक प्रताप जी. पडिक्कल और अधिवक्ता श्रीदेवी प्रताप, शिल्पा सिवन और हरीश कट्टूर ने अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व किया।

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