पलामूः पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के जिला व सत्र न्यायाधीश व एनडीपीएस एक्ट के स्पेशल जज नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने ड्रग्स तस्करों को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व दो लाख रुपए जुर्माना लगाया है। राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। इस मामले में मेदिनीनगर सदर थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी गौतम कुमार ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर थाना अनर्गत रमजानपुर निवासी ट्रक ड्राइवर मोहम्मद फैजान व वही के निवासी ट्रक ऑनर शहजाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी । 14 अप्रैल 3023 को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइक्रोट्रॉपिक सब्सटांसिक एक्ट की धारा 15 व 22 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी ।अभियुक्तों पर आरोप था कि दिनांक 14 अप्रैल 2023 को इस केस के सूचक गौतम कुमार चियांकी चेक पोस्ट के पास वाहन चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान शहजाद के साथ ट्रक नंबर यू पी 11 सी टी 2769 के साथ पकड़ कर ले गए थे। ट्रक के जांच करने पर पाया गया कि ट्रक में 300 खाली प्लास्टिक के कैरेट के नीचे 54 बोरा डोड़ा था जिसका वजन 700 किलोग्राम था ये लोग अफीम का भूसा खूंटी से खरीद कर यूपी के मुजफ्फरनगर ले जा रहे थे। मोहम्मद फैजान ट्रक का ड्राइवर था । शहजाद ट्रक ओनर था । दोनों ने पुलिस को दिए बयान में बताया था कि वे लोग खूंटी से पोस्ता खरीदे थे और यूपी के मुजफ्फरपुर नगर ले जा रहे थे।अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए ट्रक ऑनर शहजाद व ट्रक ड्राइवर मो फैजान को नारकोटिक ड्रग्स एन्ड साइक्रोट्रोपिक सबस्टांसिक एक्ट की धारा 15(c)के तहत दोषी पाते हुए दोनों तस्कर को 20 ,20 बर्ष सश्रम कारावास की सजा व दो ,दो लाख रुपए अर्थदंड लगाया है।अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।इस मामले में अभियोजन के तरफ से स्पेशल पीपी एन डी पी एस केस के अनुराग सिंह ने बहस की थी।उन्होंने सरकार के तरफ से जोरदार पक्ष रखा था।