निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ी, सीए सुमन कुमार की जमानत याचिका खारिज

IAS अधिकारी पूजा सिंघल को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत, खूंटी में मनरेगा घोटाला मामले में जनहित याचिका खारिज

रांची। मनी लाउंड्रिंग में प्रवर्त्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गयी है। वहीं पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार की जमानत याचिका को ईडी की विशेष अदालत ने खारज कर दिया।
सीए सुमन सिंह की जमानत याचिका पर बुधवार को ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी। इससे पूर्व ईडी ने पांच मई को पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान सुमन के घर से करोड़ो रुपये बरामद किये गये थे। मामले में ईडी ने उसे गिरफ्तार किया था।
इधर जेल में बंद निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में बुधवार को वीडियो कांफेंसिंग के जरिए पेश किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने सिंघल की न्यायिक हिरासत अवधि 14 सितम्बर तक बढ़ा दी है। इसके अलावा मनरेगा मामले में बर्खास्त जूनियर इंजीनियर राम बिनोद प्रसाद सिन्हा को भी पेश किया गया। अदालत ने सिन्हा की भी न्यायिक हिरासत अवधि 14 सितम्बर तक बढ़ा दी है।
उल्लेखनीय है कि ईडी ने छह मई को तत्कालीन खान सचिव पूजा सिंघल के सरकारी और निजी आवास उनके पति अभिषेक झा और उनके सीए सुमन सिंह सहित 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी। सीए सुमन सिंह के आवास से ईडी को 19.31 करोड़ रुपये नकदी बरामद हुए थे। 11 मई को ईडी ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था और 25 मई से वह जेल में है। पूजा सिंघल की जमानत याचिका ईडी कोर्ट ने पूर्व में ही खारिज कर दी थी। प्रवर्तन निदेशालय ने ईडी की अदालत में इन तीनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। आरोप पत्र में बताया गया है कि चतरा, खूंटी और पलामू डीसी रहते हुए पूजा के खाते में सैलरी से 1.43 करोड़ अधिक थे। ईडी ने इन तीनों जिलों में उनके डीसी के कार्यकाल के दौरान के अलग-अलग बैंक खातों और दूसरे निवेश की जानकारी जुटायी। खूंटी में मनरेगा का घोटाला फरवरी 2009 से जुलाई 2010 के बीच हुआ उस समय पूजा सिंघल वहां की उपायुक्त थीं।

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