रांची: शादी का झांसा देकर महिला का 16 सालों तक यौन शोषण करने के आरोपी रिटायर्ड डीडीसी अरविंद कुमार चौधरी को रांची सिविल कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने अरविंद कुमार सिंह और उनके बेटे मनीष आनंद की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त मनीष रंजन के फैसले से अरविंद कुमार चौधरी की मुश्किलें बढ़ गई है।
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रांची के नामकुम इलाके की पीड़ित महिला ने अरविंद कुमार चौधरी पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। पीड़ित विधवा महिला ने बताया था कि अरविंद कुमार चौधरी से नौकरी को लेकर उनकी मुलाकात 2008 में हुई थी। उस समय वो पाकुड़ में तैनात थे और नौकरी के लिए वहां बुलाया था। वही होटल में लेकर जाकर उसका यौन शोषण किया। जब पीड़ित ने इसका विरोध किया तो उससे शादी का वादा कर लिया। अरविंद कुमार सिंह ने खुद के शादीशुदा होने की बात महिला से छुपाई और उसका यौन शोषण करते रहे। लोहरदगा तबादला होने के बाद अरविंद कुमार चौधरी ने फिर उस महिला को बुलाया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। अरविंद कुमार चौधरी 2012 में लोहरदगा डीडीसी पद से सेवानिवृत हो गए।