पटनाः बिहार राजभवन के प्रधान सचिव आरएल चोंग्थू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पटना हाईकोर्ट ने बिना पुलिस वेरिफफिकेशन के हथियारों का लाइसेंस बांटने के 21 साल पुराने मामले में निचली अदालत को 6 महीने में ट्रायल पूरा करने का आदेश दे दिया है। चोंन्थू 17 दिसंबर 2002 से 17 दिसंबर 20024 तक सहरसा के डीएम थे। आरोप है कि वर्ष 2003-04 के बीच उन्होने डीएम रहते कई लोगों को बिना पुलिस वेरिफिकेशन के ही ऑर्स लाइसेंस जारी कर दिए थे। इस मामले में सहरसा सदर थाना केस नंबर 112/ 2005 दर्ज किया गया था। सहरसा के सीजेएम ने 1 जून 2022 को इस मामले में संज्ञान लिया था। इसको रद्द कराने के लिए चोंग्थू ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन जस्टिस चंद्रशेखर झा ने 9 मई को आवेदन को खारिज कर 6 महीने में ट्रायल पूरा करने का आदेश जारी कर दिया।
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1997 बैच के आईएएस अधिकारी आर एल चोंग्थू वर्तमान में बिहार के राज्यपाल सचिवालय में प्रधान सचिव हैं। उन पर 2005 में सहरसा के सदर थाना में अप्रैल 2005 को एक केस हुआ था। यह केस सदर थाना के तत्कालीन एसएचओ अनिल कुमार यादवेन्दु ने गृह मंत्रालय की ओर से भेजे गए एक पत्र के आधार पर दर्ज की थी। आरएल चोंग्थू 17 दिसंबर 2004 तक सहरसा के डीएम थे। आरोप था कि उन्होने बिना पुलिस वेरिफिकेशन के कई लोगों को हथियार के लाइसेंस दिए थे। इसमें कुछ आपराधिक छवि के लोग भी थे। कई लोगों के स्थाई और अस्थाई पते भी फर्जी थे। इस केस में चोंग्थू प्राथमिक अभियुक्त बनाए गए। आईपीसी की धारा 109, 419, 420, 467, 468, 471, 120 (बी) और आर्म्स एक्ट की धारा-30 के तहत केस दर्ज हुआ था।
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केस दर्ज होने के बाद एएसआई बालकृष्ण झा ने आर्म्स लाइसेंस धारकों का वेरिफिकेशन किया। पता चला कि ओम प्रकाश तिवारी, रानी दुर्गावती, हरिओम कुमार, अभिषेक त्रिपाठी, राजेश कुमार, उदय शंकर तिवारी और मधु कुमार सिंह के स्थानीय पते गलत हैं। तफ्तीश में सुनील कुमार सिंह, कुमार माधव, संजय कुमार, पवन कुमार, कन्हैया कुमार, चंदन सिंह, दीपक कुमार भूबनिया और सुनील कुमार दारूका को भी लाइसेंस जारी किए गए थे। तफ्तीश में पता चला कि कन्हैया कुमार और चंदन कुमार पटना के पीरबहोर थाना में आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में चार्जशीटेड हैं।




