धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड पर आज आएगा फैसला, सिंह मेंशन और रघुकुल समर्थकों के बीच तनाव की आशंका, निषेधाज्ञा लागू

धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड पर आज आएगा फैसला, सिंह मेंशन और रघुकुल समर्थकों के बीच तनाव की आशंका, निषेधाज्ञा लागू

डेस्कः धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर और कांग्रेस नेता नीरज सिंह हत्याकांड पर आठ साल के बाद फैसला बुधवार को आ रहा है। धनबाद के एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में दुर्गेश चंद्र अवस्थी इस हाईप्रोफाइल मामले पर फैसला सुनाएंगे। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 37 गवाह और बचाव पक्ष की ओर से पांच गवाह पेश किये गए थे, घटना के चार चश्मदीद गवाह थे। झरिया के तत्कालीन बीजेपी विधायक संजीव सिंह इस हत्या के आरोपी है। आठ साल तक जेल में रहने के बाद आठ अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मिलने के बाद 11 अगस्त को वो जेल से बाहर निकले। उन्हे कोर्ट ने धनबाद नहीं जाने की हिदायत दी है।

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इस हाईप्रोफाइल मामले में फैसला आने को लेकर प्रशासन ने अपनी ओर से पूरी तैयारी कर ली है।कोर्ट के बाहर और रणधीर वर्मा चौक से डीआरएम चौक तक धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश दिया गया है। इसके तहत पांच या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। साथ ही कई बिंदुओं पर लोगों को अनुपालन करना होगा। सिंह मेंशन और रघुकुल समर्थकों के बीच टकराव की आशंका के मद्देनजर प्रशासन के द्वारा यह कदम उठाया गया है।

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एसडीएम राजेश कुमार ने धारा 163 के तहत धनबाद कोर्ट के मुख्य द्वार के बाहर और रणधीर वर्मा चौक से लेकर डीआरएम चौक तक के क्षेत्रों में बुधवार के पूर्वाहन 06:00 बजे से अपराह्न 10:00 बजे तक के लिए निषेधाज्ञा जारी की है। इस निषेधाज्ञा के जारी होने के उपरांत इन क्षेत्रों में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का एक साथ एकत्रित होना, किसी प्रकार का धरना, रैली, सभा, प्रदर्शन, ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करने, हथियार-आग्नेयास्त्र के साथ चलने और उसके प्रयोग करने पर प्रतिबंध रहेगा।

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एसडीएम ने कहा कि सरायढेला थाना कांड सं- 48/17 का दिनांक 27.08.2025 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-XVI, धनबाद के न्यायालय में उक्त कांड के अभियुक्त एवं झरिया के पूर्व विधायक सहित अन्य अभियुक्तों का फाइनल जजमेंट होने की संभावना है. उक्त जजमेंट के आलोक में दोनों गुटों के समर्थकों का काफी संख्या में न्यायालय में उपस्थित रहने की सूचना है, जिससे आपसी टकराव होने और अप्रिय घटना घटित होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए विधि-व्यवस्था के दृष्टिकोण से निषेधाज्ञा जारी की गई है।

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बता दें कि नीरज सिंह पूर्व झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के पति थे। वहीं, हत्याकांड के अभियुक्त संजीव सिंह झरिया विधायक रागिनी सिंह के पति हैं। 21 मार्च 2017 को सरायढेला स्टील गेट के समीप अंधाधुध फायरिंग कर पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या कर दी गई थी। हत्या की साजिश रचने का आरोप चचेरे भाई संजीव सिंह के ऊपर लगा है। मामले में कुल 11 लोगों को आरोपी बनाए गए थे, जिसमें से तीन आरोपी अभी भी सलाखों के पीछे हैं। जबकि संजीव सिंह समेत अन्य आरोपी जमानत पर हैं।

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