रांची : जमीन घोटाला मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन के डिफॉल्ट बेल पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई के बाद ईडी को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। अब सुप्रीम कोर्ट 23 फरवरी को छवि रंजन के जमानत अर्जी पर सुनवाई करेगी।
सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की कोर्ट में छवि रंजन की डिफॉल्ट बेल पर सुनवाई हुई, छवि रंजन की ओर से वरीय अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल और अधिवक्ता अभिषेक चौधरी ने बहस की। छवि रंजन ने जिस केस में डिफॉल्ट बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, वह चेशायर होम रोड स्थित भूखंड की खरीद-बिक्री में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है । इस संबंध में ED ने ECIR 1/2022 दर्ज किया है,छवि रंजन फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और उन्हें डिफॉल्ट बेल देने से रांची ED की स्पेशल कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट इंकार कर चुका है।










