डेस्कः नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। ईडी ने सोनिया और राहुल के खिलाफ आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार करने वाले निचली अदालत के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
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जस्टिस रविंद्र डुडेजा ने ईडी के 16 दिसंबर के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर स्थगन की मांग वाली याचिका पर सोनिया और राहुल से जवाब मांगा है। ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में पहले ही दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा जांच कर रही है। इसलिए इस मामले में अब मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। हाईकोर्ट में अब इस मामले की 12 मार्च 2026 को सुनवाई होगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ईडी की तरफ से दलील रखी जबकि सोनिया एवं राहुल की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और आर एस चीमा ने दलील दी।
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गौरतलब है कि दिल्ली की निचली अदालत ने 16 दिसंबर को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी राहत दी थी। दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने ED की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। मामले की सुनवाई के दौरान जज ने सबसे पहले अदालत ने EOW (Economic Offences Wing) की शिकायत से जुड़े रिवीजन पिटीशन पर आदेश सुनाया था। अदालत ने जांच की बुनियाद पर सवाल उठाते हुए कहा था कि अब तक CBI की ओर से कोई प्रेडिकेट अपराध दर्ज नहीं किया गया है, इसके बावजूद ED ने PMLA के तहत जांच आगे बढ़ाई।


