रांची : शिबू सोरेन और उनके परिवार से जुड़े आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोकपाल द्वारा सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद के कोर्ट ने शिकायतकर्ता बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने लोकपाल से कहा है कि जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन से जुड़ी दो संपत्ति की जांच को लेकर दस मई तक कोई कदम नहीं उठाएं।
10 मई को होगी मामले की अगली सुनवाई
दिल्ली उच्च न्यायालय में 10 मई को आगे की सुनवाई होगी। उच्च न्यायालय ने कहा कि सीबीआई को अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में लोकपाल को देने की अनुमति है। हालांकि, सुनवाई की अगली तारीख यानी 10 मई तक लोकपाल द्वारा कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा।



