शिबू सोरेन को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, आय से अधिक संपत्ति मामले में याचिका खारिज, लोकपाल की कार्रवाई को कोर्ट ने बताया सही

रांची : जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन को दिल्ली हाईकोर्ट के डबल बेंच से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में सुनवाई करते हुए शिबू सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया।
हाईकोर्ट के डबल बेंच ने उनके खिलाफ लोकपाल की कार्रवाई को सही बताया। अब लोकपाल में शिबू सोरेन की आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकपाल में सुनवाई हो सकेगी। इसके बाद अब गुरूवार को लोकपाल में सीबीआई की एफआईआर को लेकर फैसला हो सकेगा। बीजेपी सांसद निशिकांत दूबे ने 2020 में लोकपाल में शिकायत दर्ज कराई थी।

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की खंडपीठ ने निष्कर्ष निकाला है कि लोकपाल ने अभी तक यह निर्णय नहीं लिया है कि सोरेन के खिलाफ सीबीआई सहित किसी भी एजेंसी द्वारा जांच का निर्देश देने के लिए प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है या नहीं, इसलिए, लोकपाल द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण में कोई खराबी नहीं है।

हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दूबे ने अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देते हुए लिखा कि लोकपाल के पास ही सोरेन परिवार को अपने 108 सम्पत्ति जिसका ज़िक्र ना
चुनाव आयोग या IncomeTax को किया है । झारखंड में भ्रष्टाचार की गंगा बनाने वाले को जाना होगा,आज दिल्ली उच्च न्यायालय के डबल बेंच ने दुबारा यह फ़ैसला दिया । सोरेन परिवार इतना वकील का फ़ीस कैसे दे रहा है।

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