रांचीः रांचीः पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की आरोप में संशोधन की मांग वाली याचिका झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। CBI और ED द्वारा बताई गई राशि में बड़ा अंतर बताया था। इससे पहले PMLA की विशेष कोर्ट से भी याचिका खारिज हो चुकी है। जिसके बाद PMLA कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने मधु कोड़ा की याचिका खारिज कर दी। पूर्व में दोनों पक्ष की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
ईडी की ओर से से वरीय अधिवक्ता अमित कुमार दास एवं अधिवक्ता सौरभ कुमार ने पक्ष रखा। मामले में ईडी की ओर से जवाब दाखिल किया गया था। निचली अदालत ने मधु कोड़ा के मनी लाउंड्रिंग मामले में लगे आरोप में ईडी की आरोप पत्र में दी गई राशि में बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।






