सांसद गीता कोड़ा को मिली अग्रिम जमानत, आयकर रिटर्न नहीं भरने और आय की सही जानकारी नहीं देने का मामला

रांची : कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा के लिए राहत भरी खबर उनके आयकर रिटर्न नहीं भरने के मामले में आया। आयकर रिटर्न नहीं भरने से जुड़े एक मामले में आरोपी सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा की अग्रिम जमानत पर कॉमर्शियल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमसी झा की अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मामले में गीता कोड़ा की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली। प्रार्थी की ओर से हाइकोर्ट के अधिवक्ता जयशंकर तिवारी ने पैरवी की। आयकर विभाग की ओर से आर्थिक अपराध के तहत गीता कोड़ा के खिलाफ 2009-10 में आयकर रिटर्न नहीं भरने को लेकर और उसकी सही जानकारी नहीं देने के आरोप में 4 जनवरी 2012 में अदालत में केस दर्ज किया गया है। इसी मामले में गीता कोड़ा ने 20 दिसंबर को राहत के लिए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। बता दें कि आयकर विभाग के द्वारा केस दर्ज होने के बाद गीता कोड़ा झारखंड हाइकोर्ट गयी थीं, जहां लगभग पांच साल तक स्टे रहने के कारण सुनवाई प्रभावित रही। स्टे खत्म होने के बाद गिरफ्तारी को देखते हुए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। उसी याचिका पर सुनवाई हो रही है। जानकारी हो कि गीता कोड़ा के मामले की सुनवाई आर्थिक अपराध की विशेष अदालत में चल रही है। मामला वर्तमान में उपस्थिति पर चल रहा है।

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