मुजफ्फरपुर के बहुचर्चित कुढ़नी रेप और मर्डर केस में रोहित दोषी करार, हैवान के चहरे में नहीं दिखा कोई पश्चाताप

मुजफ्फरपुर के बहुचर्चित कुढ़नी रेप और मर्डर केस में रोहित दोषी करार, हैवान के चहरे में नहीं दिखा कोई पश्चाताप

डेस्कः मुजफ्फरपुर के बहुचर्चित कुढ़नी रेप और मर्डर केस में 112 दिन बाद पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया। 69 दिनों में सेशन-ट्रायल पूरा होने बाद उन्होंने रोहित कुमार सहनी (28) को दोषी करार दिया है। सजा की बिंदू पर विशेष कोर्ट में 23 सितंबर को सुनवाई होगी। इसके बाद विशेष कोर्ट उसे सजा सुनाएगी।

रेप पीड़िता को 9 घंटे बाद अस्पताल में मिला बेड, नाबालिग की PMCH में मौत, दरिंदों ने चीर दिया था पेट और सीना
विशेष कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता की धारा- 65 (2) (12 वर्ष से कम उम्र की लड़की से दुष्कर्म करने), 103 (1) (हत्या), 118 (2) (गंभीर रूप से जख्मी करने), 303 (2) (बच्ची का लॉकेट चोरी करने) और पॉक्सो एक्ट की धारा-छह (नाबालिग पर यौन हमला) के तहत रोहित को दोषी करार दिया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) राजीव रंजन राजू ने 15 गवाहों को पेश किया। वहीं, उसके बचाव में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से डिप्टी चीफ लीगल ऐड डिफेंस काउंसिल रामबाबू सिंह ने चार गवाहों को पेश किया।

See also  JAC ने 10th-12th परीक्षा 2026 की डेटशीट जारी की,3 फरवरी से शुरू होंगे एग्जाम

मुजफ्फरपुर रेप पीड़ित बच्ची के परिजन को मंत्री ने दिया धक्का, कहा-‘बेटा कसम खाओ तो’, डिप्टी सीएम देखते ही रह गए
दुष्कर्म के बाद बच्ची की निर्मम हत्या की गई। विशेष कोर्ट ने बीएनएस की संगीन धाराओं में रोहित को दोषी करार दिया है। सजा के बिंदू पर सुनवाई के दौरान दोषी को फांसी देने की प्रार्थना विशेष कोर्ट से करेंगे।

बिहार में नाबालिग के साथ दरिंदगी, पहले पिलाई जबरन शराब फिर किया सामूहिक दुष्कर्म
रोहित के चेहरे पर नहीं थे पश्चाताप के कोई भाव
फैसला सुनाए जाने को लेकर सोमवार को रोहित को जेल से विशेष कोर्ट में लाया गया। घटना को लेकर उसके चेहरे पर पश्चाताप के कोई भाव नहीं थे। उसकी मां उसका इंतजार कर रही थी। कोर्ट कक्ष में प्रवेश से पहले उसकी मां गले लगाकर रो पड़ी। इसका भी उसपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फैसला सुनने के बाद भी वह सहज भाव से कोर्ट से निकला। उधर, मृत बच्ची की मां की आंखें फैसला सुनने के बाद भर आई। बिना किसी से कुछ बात किए वह कोर्ट रूम से निकल गई।

See also  निलंबित IAS विनय चौबे को झारखंड हाईकोर्ट से झटका, सेवायत भूमि का अवैध खरीद बिक्री मामले में जमानत याचिका खारिज
WhatsApp Channel Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now