रांचीः झारखंड की चर्चित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवनेंस विभाग की सचिव पूजा सिंघ को रांची के पीएमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को कोर्ट ने पूजा सिंघल को कोई भी विभाग नहीं देने के की याचिका को खारिज कर दिया।
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इससे पहले 17 फरवरी को इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को कोर्ट ने ईडी और पूजा सिंघल की ओर से दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। ईडी ने अपनी याचिका में कहा था कि पूजा सिंघल को अगर पद दिया जाता है तो वो पद का दुरूपयोग कर सकती है।
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मनरेगा घोटाला में गिरफ्तार पूजा सिंघल 28 महीने तक जेल में बंद रही थी। 7 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हे जमानत दे दी थी। इसके बाद 21 जनवरी को सरकार ने अधिसूचना जारी कर पूजा सिंघल को निलंबन मुक्त कर दिया था और 18 फरवरी को झारखंड के कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी कर उन्हे सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवनेंस विभाग का सचिव नियुक्त कर दिया था। पीएमएलए कोर्ट से शुक्रवार को पूजा सिंघल को सबसे बड़ी राहत मिली है।