रांची : राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा सत्र में शामिल होने को लेकर हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने मामले पर फैसला सुरक्षित रखा है।
हेमंत सोरेन की ओर से इस मामले पर कपिल सिब्बल ने बहस की और कहा कि वो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके है, उन्हे सत्र में भाग लेने की अनुमति मिलनी चाहिए। ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने पक्ष रखा और हेमंत सोरेन को अनुमति नहीं दिये जाने को लेकर कहा कि चंपाई सोरेन सरकार के फ्लोर टेस्ट के दौरान हेमंत सोरेन ने न्यायपालिका पर सवाल उठाया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।