Pooja Singhal को नहीं मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- गंभीर मामला, नहीं दे सकते जमानत

Pooja Singhal

Pooja Singhal Bail: लांउंड्रिंग मामले में गिरफ्तार झारखंड की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल (Pooja Singhal) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से राहत नहीं मिली है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल को जमानत देने से इन्कार करते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।

इस मामले में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि इसके खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं। इसपर अदालत सुनवाई के लिए जल्दबाजी नहीं कर सकती है। इसके बाद अदालत ने पूजा सिंघल को जमानत देने से इन्कार कर दिया।

11 मई 2022 को गिरफ्तार हुईं थी पूजा सिंघल

खूंटी में हुए मनरेगा घोटाला मामले में ईडी ने पूजा सिंघल को 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। इस दौरान उनके  और सहयोगियों सहित कई अन्य के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। इस दौरान ईडी को करीब 20 करोड़ रुपये बरामद हुए थे। पूजा सिंघल के जेल जाते हुए राज्य सराकर ने उन्हें निलंबत कर दिया था।

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कुछ दिनों के लिए मिली थी जमानत

आईएएस पूजा सिंघल को इस मामले में कुछ दिनों के लिए सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। उनकी ओर से अपनी बेटी के बीमार होने और उसकी देखभाल के लिए जमानत देने की गुहार लगाई गई थी। इस पर अदालत ने उन्हें दो माह की जमानत प्रदान की थी। इसके बाद उन्होंने निचली अदालत में सरेंडर किया था।

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