मनी लांड्रिंग मामले में निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल को मिली जमानत

रांची: मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को कोट से बड़ी राहत मिली है। पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें जमानत की सुविधा दी है। पूजा सिंघल पिछले 28 माह से जेल में बंद थी, और उन्हें शनिवार को जमानत मिली। कोर्ट ने दो-दो लाख रुपये के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत देने का आदेश दिया है। इसके अलावा उन्हें अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा करना होगा।

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निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल 28 महीने से जेल में है। ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 11 मई 2022 को पूछताछ के बाद IAS अधिकारी पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था। ईडी कोर्ट ने मामले में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार के जेल अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी थी। पूजा सिंघल की ओर से नए कानून बीएनएस का हवाला देते हुए ईडी कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई थी, जिसमें जमानत के लिए बीएनएस की धारा 479 का हवाला दिया गया था।

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