रांचीः पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश बीके श्रीवास्तव की अदालत ने गुरुवार को पड़ोस की 13 वर्षीय नाबालिग का एक साल तक दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त एएसआइ नीरज कुमार खोसला को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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अदालत ने उस पर 55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। अदालत ने निलंबित एएसआइ को उक्त आरोप में मंगलवार को दोषी ठहराया था।अभियुक्त बिहार के मधुबनी जिले का रहने वाला है। अभियुक्त को मामले में पुलिस ने 17 नवंबर 2023 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तब से वह न्यायिक हिरासत में ही है।
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गिरफ्तारी के समय वह पीसीआर 28 में तैनात था। झारखंड हाई कोर्ट ने भी अभियुक्त को जमानत देने से इन्कार किया था। घटना को लेकर महिला थाना में 14 नवंबर 2023 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।आरोप है कि 15 अगस्त 2022 की रात नाबालिग घर पर अकेली थी, तभी पड़ोस में रहने वाला नीरज खोसला उसे अपने घर ले गया और दुष्कर्म किया।
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विरोध करने पर उसके माता-पिता को जान से मारने की धमकी दी। उसने पीड़िता की फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दी और अगस्त 2022 से 2023 तक लगातार शोषण करता रहा।घटना का खुलासा तब हुआ जब बच्ची को पेट दर्द की शिकायत हुई। परिजनों द्वारा पूछताछ करने पर पीड़िता ने पूरी घटना बताई। इसके बाद प्राथमिकी दर्ज कराई गई और पुलिस ने जांच शुरू की। सबूतों और गवाही के आधार पर अदालत ने एएसआइ को दोषी पाकर सजा सुनाई है।








