पटनाः हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण आदेश में पटना के जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह को अंतरिम राहत प्रदान की है। न्यायमूर्ति चंद्रशेखर झा की एकल पीठ ने प्रथम दृष्टया तथ्यों को देखते हुए CJM, पटना द्वारा 07.10.2024 को दिए गए FIR दर्ज करने के आदेश पर रोक (Stay) लगा दी है।
यह मामला गांधी मैदान थाना कांड संख्या 406/2023 से जुड़ा हुआ है, जिसमें AAP नेता बबलू कुमार उर्फ बबलू प्रकाश के द्वारा जिलाधिकारी पर कथित रूप से बदसलूकी का आरोप लगाया गया था। इस मामले में बाद में एक परिवाद पत्र भी दायर किया गया, जिसके आधार पर CJM ने FIR दर्ज करने का निर्देश दिया था।
DM पटना की ओर से अधिवक्ता श्री सूरज समदर्शी ने दलील दी कि यह मुकदमा दुर्भावनापूर्ण (malicious prosecution) है और एक जन सेवक के रूप में डॉ. सिंह द्वारा अतिक्रमण हटाने की सरकारी कार्रवाई के विरोध में जानबूझकर किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि CrPC की धारा 197 / BNSS की धारा 228 के अनुसार किसी भी लोक सेवक के खिलाफ FIR दर्ज करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य है, जो इस मामले में नहीं ली गई।कोर्ट ने सभी दलीलों को सुनने के बाद FIR दर्ज करने के आदेश पर रोक लगा दी और मामले की अगली सुनवाई 17 जून 2025 को निर्धारित की है। साथ ही कोर्ट ने विपक्षी पक्ष बबलू कुमार को नोटिस जारी करने का निर्देश भी दिया है।