रांचीः गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने देवघर में फर्जी कागजात के आधार पर मेडिकल कॉलेज खोले जाने की कोशिश के मामले में दर्ज एफआईआर के बाद इस मामले की जांच पर रोक लगा दी है। परित्रान मेडिकल ट्रस्ट की ओर से जसीडीह थाने में बाबा बैद्यनाथ ट्रस्ट के चार लोगों के खिलाफ एफआईआई दर्ज कराया था कि फर्जी कागजात के आधार पर मेडिकल कॉलेज खोलने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी देवता कुमार पांडे को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया था।
निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम पर केस, गलत कागजात के जरिये मेडिकल कॉलेज खोलने की थी तैयारी,बचाव में उतरे बाबूलाल मरांडी
निशिकांत दुबे की पत्नी को मिली राहत के बाद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सत्यमेव जयते!
कल ही मैंने मुख्यमंत्री @HemantSorenJMM जी को चेताया था कि सांसद श्री निशिकांत दुबे जी के परिवार पर राजनीतिक प्रतिशोध के तहत कार्रवाई की जा रही है। आज माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने उस पर मुहर लगा दी है।उच्च न्यायालय ने सांसद निशिकांत दुबे जी की पत्नी के खिलाफ दर्ज केस की संपूर्ण जांच प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगा दी है। न्यायालय ने स्पष्ट माना कि प्रथम दृष्टया यह कोई आपराधिक मामला नहीं बनता। मुख्यमंत्री जी आपके अधिकारियों की कार्यशैली पर यह गंभीर सवाल है।राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक मैदान में लड़ें, परिवारों को और झूठे मुकदमों को इसका हथियार न बनाएं। ऐसे अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई करें जो आपकी सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं।
देखिये क्या है मामला
परित्रान मेडिकल ट्रस्ट, देवघर के सेकेट्री शिवदत्त शर्मा द्वारा दर्ज कराये गए एफआईआर के बाद गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम, विमल कुमार अग्रवाल, देवता कुमार पांडेय और पुनीत कुमार अग्रवाल की मुश्किलें और बढ़ गई है। 14 जुलाई को सीआईडी ने बोकारो में वन भूमि की फर्जी तरीके से खरीद-बिक्री मामले में राजबीर कंस्ट्रक्शन के पुनीत अग्रवाल को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। देवता पांडेय को बुधवार को गिरफ्तार किया जा चुका है, अब अनामिका गौतम और विमल कुमार अग्रवाल पर खतरा मंडरा रहा है।
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शिवदत्त शर्मा ने जसीडीह थाने में जो मामला दर्ज कराया है उसके अनुसार, अनामिका गौतम की अध्यक्षता वाले बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट ने जानबूझकर परित्राण मेडिकल कॉलेज ट्रस्ट के नाम से जारी सर्टिफिकेट का दुरूपयोग कर 150 एमबीबीएस की सीटों वाले मेडिकल कॉलेज खोलने की अनुमति प्राप्त करने का प्रयास किया गया। उन्होने थाने में जो शिकायत दर्ज कराई है उसके अनुसार, ये सर्टिफिकेट नीलाम की गई संपत्ति का हिस्सा हिस्सा नहीं था और न ही परित्राण मेडिकल ट्रस्ट से इसको लेकर कोई वैद्यानिक अनुमति ली गई। धोखाधड़ी के आधार पर नेशनल मेडिकल काउंसिल एक्ट-2019 के प्रावधानों का इस्तेमाल कर फर्जी तरीके से मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रयास किया गया।
चारों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 420, 467, 468, 471, 474 सहपठित धारा 120बी और 34 तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 316, 318, 338, 340, 3339 सहपठित धारा 61 एक और 4 पांच के अंतर्गत केस दर्ज कराया गया है।
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देवघर जिले के अंतर्गत आने वाले 26.5 एकड़ जमीन जो परित्राण ट्रस्ट से नीलामी की जरिये बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी की अध्यक्षता वाले बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट से 2023 में ले ली गई थीं। 60.10 करोड़ में नीलामी के जरिये जीते गए इस जमीन को लेकर पर पहले से विवाद चला आ रहा था। इस जमीन को धोखाधड़ी से लिये जाने को लेकर भी 28 मार्च 2024 को जसीडीह थाने में मामला दर्ज कराया जा चुका है। जिसमें निशिकांत दुबे उनकी पत्नी अनामिका गौतम सहित अन्य पर 150 करोड़ से ज्यादा कीमत वाली जमीन को 60 करोड़ में फर्जी तरीके से हड़पने का आरोप लगाया गया था।
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शिवदत्त शर्मा ने बताया था कि 2009 में उन्होने परित्रान ट्रस्ट की जमीन पर मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 93 करोड़ का कर्जा लिया था। उन्होने बताया कि जैसे ही उन्होने कर्जा लिया वैसा ही मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने नीतियों में बदलाव कर दिया, इसकी वजह से कॉलेज को एमसीआई से मान्यता नहीं मिली। जब मान्यता नहीं मिली तो छात्रों ने दाखिला नहीं लिया और जब दाखिला नहीं हो सकता तो कर्जा चुकाने के लिए ट्रस्ट के पास पैसे नहीं आये, पैसे नहीं आने की वजह से कॉलेज शुरू नहीं हो सका। मेडिकल की पढ़ाई शुरू नहीं होने की वजह से ट्रस्ट कर्जा नहीं चुका पाया इसके बाद बैंक ने ट्रस्ट को डिफाल्टर घोषित कर दिया। इसके बाद लोन अकाउंट को एनपीए कर दिया गया। इसके बाद धोखे से निशिकांत दुबे की पत्नी की अध्यक्षता वाले बाबा बैद्यनाथ मेडिकल कॉलेज ट्रस्ट से जमीन बैंकों पर दवाब बनाकर नीलामी के जरिये गलत तरीके से हड़पने का काम किया। शिवदत्त शर्मा ने आरोप लगाया है कि जमीन लेने के बाद अब फर्जी तरीके से उस जमीन पर मेडिकल कॉलेज खोलने की कोशिश हो रही है जिसको लेकर उन्होने 22 जुलाई को पत्र भी लिखा है।




