पटनाः बिहार में कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल डेढ़ हजार से ज्यादा से ज्यादा चालक सिपाहियों की स्थानी नियुक्ति का आदेश राज्य के डीजीपी विनय कुमार ने दिया है। पटना हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में इससे जुड़ा हुआ आदेश जारी किया गया है। इसमें ऐसे चालक सिपाही जो 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण हैं, उन्हें 15 मई 2025 तक संबंधित जिला व इकाई में स्थायी रूप से नियुक्त किए जाने का आदेश दिया गया है।डीजीपी ने जारी आदेश में कहा है कि वैसे संविदा चालक जो वर्तमान में केवल 10वीं उत्तीर्ण हैं, उन्हें फिलहाल 60 वर्ष की सेवानिवृति आयु तक संविदा नियुक्ति दी जाएगी।
CRPF जवान मुनीर अहमद की पाकिस्तानी से महिला से शादी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा; शादी छुपाने पर बर्खास्त
चालक सिपाहियों को योगदान करने के पांच वर्ष के भीतर 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पर उनको भी नियमित कर दिया जाएगा।आदेश के अनुसार, पांच वर्ष के अंदर परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाने वाले 10वीं पास संविदा चालक भी हटाए नहीं जाएंगे बल्कि सेवानिवृत्ति तक संविदा चालक सिपाही के रूप में काम करेंगे।डीजीपी ने सभी नियुक्ति प्राधिकार को आदेश का अनुपालन करने से पहले सभी दस्तावेजों के सत्यापन का निर्देश भी दिया है।मालूम हो कि संविदा चालक सिपाहियों की 2010 से अब तक हर साल 11 महीने की संविदा पर बहाली होती आयी है।