पटना सिविल कोर्ट के एमपी एमएलए कोर्ट की विशेष अदालत ने मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह की नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई करने के बाद खारिज कर दिया। विशेष अदालत ने दो आपराधिक मामले में पूर्व विधायक अनंत सिंह की नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई की थी। दोनों आपराधिक मामले पंचमहला थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई 22 जनवरी को दो पक्षों के बीच हुई गोलीबारी की घटना से जुड़े थे।
पूर्व विधायक अनंत सिंह के वकील सुनील कुमार ने बताया कि दोनों आपराधिक मामले में नियमित जमानत अर्जी दाखिल की गयी थी। पूर्व विधायक ने बाढ़ सिविल कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में सरेंडर कर दिया था। न्यायिक दंडाधिकारी ने न्यायिक हिरासत में लेते हुए बेऊर जेल भेज दिया था। साथ ही मामले की सुनवाई के लिए अभिलेख को पटना सिविल कोर्ट के एमपीएमएलए की विशेष न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में भेज दिया था।
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विशेष न्यायिक दंडाधिकारी ने दोनों आपराधिक मामले में जमानत खारिज कर दी। इसके बाद अनंत सिंह ने एमपीएमएलए की विशेष अदालत में जमानत अर्जी दायर की थी। विशेष न्यायाधीश ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पूर्व विधायक अनंत सिंह की नियमित जमानत खारिज कर दी। दोनों अदालत से जमानत खारिज होने के बाद बेऊर जेल में बंद अनंत सिंह अब जमानत लेने के लिए पटना हाईकोर्ट जा सकते हैं।
आपको बता दें मोकामा के पंचमहला में फायरिंग मामले में 24 जनवरी को पूर्व विधायक अनंत सिंह ने बाढ़ कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था। उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गयी थी। सोनू सिंह की मां उर्मिला सिन्हा की शिकायत पर उन पर एफआईआर दर्ज की गई थी। बाढ़ के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव रंजन के कोर्ट ने अनंत सिंह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया।
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