रांची: मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई है। राहुल गांधी के खिलाफ अब मुकदमा चलेगा, इस मामले में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में 29 जुलाई को गवाही दर्ज की जाएगी।
3 मार्च 2019 को कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने रांची के मोरहाबादी मैदान में उलगुलान रैली में चौकीदार चोर है के नारे लगाये थे। इसके बाद उन्होने रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि देश का चौकीदार चोर है, आपने नीरव मोदी और ललित मोदी के बारे में सुना होगा, आखिरकार सारे मोदी चोर क्यों है।
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राहुल के इस बयान के बाद प्रदीप मोदी ने 23 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में कंप्लेन केस दायर किया था। 30 सितंबर 2021 को एमपी एमएलए कोर्ट में केस स्थानांतरित किया गया था।जिसके बाद कोर्ट ने राहुल के खिलाफ समन जारी किया था।राहुल गांधी ने याचिका दाखिल कर उपस्थिति से छूट मांगी थी।जिसपर सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दिया था।निचली अदालत से याचिका खारिज होने के बाद राहुल गांधी ने हाईकोर्ट से सशरीर उपस्तिथि में छूट की मांग की थी. जिसपर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें सशरीर उपस्तिथि में छूट दिया था।