रांची: मुरी में आरपीएफ बैरक के एक शिव मंदिर से घंटी, लोटा और परात चुराने के मामले में आरोपी शेख कलीम उर्फ टिंकू ने जज के सामने अपने गुनाह को कबूल कर लिया है। इस मामले में सिल्ली थाने में 11 नवंबर 2022 को मामला दर्ज किया गया था।
मंदिर में चोरी की बात कबूली
मंदिर की घंटी और लोटा चोरी मामले में कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी शेख कलीम उर्फ टिंकू ने जज के सामने अपने आरोप को कबूल किया। उसने कोर्ट में कहा कि हुजूर, मै बहुत गरीब हूं, घंटी, लोटा और परात मैने ही चुराया था, मै अपना गुनाह कबूल करना चाहता हूं। मुझे दोष स्वीकार करने की अनुमति दी जाए। मै गरीब आदमी हूं आगे मुकदमा नहीं लड़ना चाहता हूं। कोर्ट ने उसकी बात सुनने के बाद गुनाह कबूल करने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने शेख कलीम से पूछा कि क्या अपना गुनाह स्वेच्छा से बिना किसी भय और प्रलोभन स्वीकार कर रहे है, इस पर शेख ने कहा कि मै अपना गुनाह स्वेछा से, बिना किसी भय और प्रलोभन के स्वीकार कर रहा हूं।
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कोर्ट ने दी सजा
शेख के गुनाह कबूल करने के बाद कोर्ट ने गुनाह कबूल करने की अनुमति को स्वीकर कर लिया। सारे तथ्यों को सुनने के बाद कोर्ट ने दोषी शेख को 2 हजार रूपये अर्थदंड लगाया, जुर्माना नहीं देने पर 10 दिनों की 10 दिनों की साधारण कारावास की सजा सुनाई।




