सोनम वांगचुक पर लेह हिंसा को लेकर बड़ा एक्शन, केंद्र सरकार ने NGO का विदेश से फंडिंग लेने वाला लाइसेंस कैंसिल

सोनम वांगचुक पर लेह हिंसा को लेकर बड़ा एक्शन, केंद्र सरकार ने NGO का विदेश से फंडिंग लेने वाला लाइसेंस कैंसिल

डेस्कः गृह मंत्रालय ने स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख (SECMOL) का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह संस्था जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से जुड़ी है. रद्द करने का कारण FCRA नियमों के कई उल्लंघन बताए गए हैं ।

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SECMOL को सांस्कृतिक और शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए विदेशी योगदान प्राप्त करने के लिए पंजीकृत किया गया था। 20 अगस्त 2025 को शो कॉज नोटिस जारी किया गया और 10 सितंबर को अनुस्मारक भेजा गया। संस्था ने 19 सितंबर को जवाब दिया।

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SECMOL को सांस्कृतिक और शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए विदेशी योगदान प्राप्त करने की अनुमति थी। संस्था को रजिस्ट्रिशेन सर्टिफिकेट नंबर 152710012R जारी किया गया था। इसके तहत विदेशी डोनेशन को स्वीकार करना वैध था।

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गृह मंत्रालय ने NGO को भेजा था नोटिस
गृह मंत्रालय ने पाया कि संस्था ने FCRA और संबंधित नियमों का कई बार उल्लंघन किया गया। इसके चलते मंत्रालय ने 20 अगस्त 2025 को शो कॉज नोटिस जारी किया,जिसमें संस्था से पूछा गया कि क्यों उसका FCRA लाइसेंस रद्द नहीं किया जाना चाहिए। 10 सितंबर को इस नोटिस की याद दिलाई गई। SECMOL ने 19 सितंबर को अपना जवाब पेश किया।

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गृह मंत्रालय ने जवाब की जांच के बाद पाया कि संस्था ने FCRA की कई धारा उल्लंघनों को अंजाम दिया, जिनमें:
1. FCRA खाते में स्थानीय धनराशि का जमा होना –FY 2020-21 में तीन व्यक्तियों द्वारा जमा की गई 54,600 रुपये को गलती से FCRA खाते में डाला गया।
2. विदेशी दान का सही तरीके से विवरण न देना – FY 2021-22 में सोनम वांगचुक से 3.35 लाख रुपये का योगदान FCRA खाते में सही तरीके से नहीं दिखाया गया।
3. FCRA नियमों का अन्य उल्लंघन – संस्था ने विदेशी दान प्राप्त करने के बाद भी उचित लेखा विवरण पेश नहीं किया।
इन उल्लंघनों के आधार पर गृह मंत्रालय ने SECMOL का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया। मंत्रालय का कहना है कि संस्था के ये कदम FCRA के नियमानुसार सही नहीं हैं और यह विदेशी योगदान का दुरुपयोग है।

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