रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के ओएसडी राकेश चौधरी, ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित इंजीनियर वीरेंद्र राम और पथ निर्माण विभाग के निलंबित इंजीनियर रास बिहारी सिंह के खिलाफ सीबीआई जांच कराने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। इस मामले में सीबीआई, ईडी, आईटी और एसीबी के जवाब से संतुष्ट होकर कोर्ट ने इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया।
इस मामले में झारखंड सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता 1 दर्शना पोद्दार मिश्रा ने बहस की ।इस संबंध में आरटीआई कार्यकर्त्ता पंकज यादव ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी । 2019 में आयकर विभाग ने जमशेदपुर के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित दोराबजी ऑटो प्राइवेट, परसुडीह और सुंदर नगर स्थित पहाड़ी इंजीनियरिंग मुंशी मोहल्ला के आवास समेत छह स्थानों पर छापेमारी की थी ।जहां आयकर विभाग को निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के करीबी सुरेश प्रसाद वर्मा के आवास से ढाई करोड़ कैश, भारी मात्रा में बेनामी संपत्ति के कागजात,सोने के आभूषण निवेश के कागजात समेत टैक्स चोरी से संबंधित दस्तावेज मिले थे।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री के OSD राकेश चौधरी, इंजीनियर वीरेंद्र राम और रास बिहारी सिंह के खिलाफ CBI जांच वाली PIL खारिज

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