रांचीः झारखंड सरकार के गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय को फटकार लगाई है। 10 जून को मुख्यालय द्वारा 8 आईपीएस अधिकारियों को दिए गए अतिरिक्त प्रभार के आदेश पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे रद्द कर दिया है।
गृह विभाग के संयुक्त सचिव आलोक कुमार ने राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता को पत्र लिखकर ऐसे निर्णय बिना उच्चस्तरीय मंजूरी के जारी किये जाने पर आपत्ति जाहिर किया है। उन्होने पत्र में लिखा है कि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार देने का अधिकार केवल मुख्य सचिव स्तर से अनुमोदित किया जा सकता है वो भी सिर्फ एक महीने के लिए। इससे ज्यादा अवधि के लिए अगर अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है तो मुख्यमंत्री की अनुमति अनिवार्य हो जाती है।
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पत्र में कहा गया है कि बार-बार पुलिस मुख्यालय द्वारा नियमों की अनदेखी कर अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौपे जा रहे है, जो नियमानुसार नहीं है। ऐसे निर्णय बीते 10 जून को लिया गया, जब वर्तमान पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय रांची द्वारा एक आदेश जारी कर आठ आईपीएस अधिकारियों को बिना सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन के रिक्त पदों का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।
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गृह विभाग का सख्त रुख
गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय को निर्देश दिया है कि भविष्य में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त प्रभार या तबादले का निर्णय लेने से पहले तय प्रक्रिया का पालन किया जाए। आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि अस्थायी रूप से किसी अधिकारी की अनुपस्थिति होती है और वैकल्पिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है, तो एक माह तक मुख्य सचिव से अनुमति लेकर कार्यभार सौंपा जा सकता है। उससे अधिक अवधि के लिए मुख्यमंत्री की अनुमति आवश्यक है।
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किन अधिकारियों को मिला था कौन सा प्रभारः
सौरभ (जैप-10 कमांडेंट): जैप-1 कमांडेंट का अतिरिक्त कार्यभार
कपिल चौधरी (ग्रामीण एसपी, धनबाद): जैप-3 कमांडेंट का अतिरिक्त दायित्व
राजकुमार मेहता (एसपी, जामताड़ा): आईआरबी-1 का प्रभार
सुमित अग्रवाल (एसपी, चतरा): आईआरबी-3 का कार्यभार
हरीश बिन जमा (एसपी, गुमला): आईआरबी-5 की अतिरिक्त जिम्मेदारी
मुकेश कुमार (एसपी, गोड्डा): आईआरबी-8 का अतिरिक्त दायित्व
ऋत्विक श्रीवास्तव (सिटी एसपी, धनबाद): रेल एसपी, धनबाद का कार्यभार
ऋषभ गर्ग (ग्रामीण एसपी, जमशेदपुर): रेल एसपी, जमशेदपुर का अतिरिक्त प्रभार




