रांचीः झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में रिम्स निदेशक डा. राजकुमार के बेटे डॉ. ऋषभ की नियुक्ति विवाद में गुरुवार को सुनवाई हुई।सुनवाई के बाद अदालत ने स्वास्थ्य विभाग के आदेश पर रोक लगाते हुए ऋषभ को नियुक्त करने का निर्देश दिया है। अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और रिम्स से जवाब मांगा है।
इस संबंध में प्रार्थी ऋषभ कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता कौशिक सारखेल की ओर से अदालत को बताया गया कि प्रार्थी की नियुक्ति सीनियर रेजिडेंट के पद पर हुई थी।लेकिन स्वास्थ्य विभाग की ओर से नियुक्ति में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए नियुक्ति पर रोक लगी दी गई। जबकि प्रार्थी उक्त पद के लिए योग्यता रखते थे। सभी मानकों को पूरा करते हुए उनकी नियुक्ति हुई थी।
निदेशक के पुत्र होने का नाते उनकी नियुक्ति नहीं करना उचित नहीं है। इसके बाद अदालत ने स्वास्थ्य विभाग के आदेश पर रोक लगाते हुए प्रार्थी की नियुक्ति करने का निर्देश दिया था।इधर, कोर्ट के आदेश आने के बाद डा. ऋषभ ने रिम्स में अपने पद पर योगदान भी दे दिया।

