रांची : कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई के बाद उनकी याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस अंबुज नाथ की कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की।
पूरा मामला 2018 का है जब लोकसभा चुनाव से पूर्व राहुल गांधी ने चाईबासा में एक सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि कोई हत्यारा कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बन सकता है लेकिन कोई हत्यारा बीजेपी का अध्यक्ष बन सकता है।
इसके बाद नवीन झा ने सिविल कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। नवीन झा की इस शिकायत को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन मंगलवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया।
झारखंड हाईकोर्ट से राहुल गांधी को झटका, अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में याचिका खारिज

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