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हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई, JMM में जश्न; Congress बांट रही मिठाइयाँ, चंपाई ने लिखा ‘सत्य परेशान हो सकता है पराजित नही’

Hemant Soren को झटका, PMLA कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज, सुप्रीम कोर्ट ED को जारी किया नोटिस, 17 मई को होगी सुनवाई

रांची- पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है । जमीन खरीद मामले में हेमंत सोरेन को  ईडी ने  गिरऱफ्तार किया था । हेमंत सोरेन को उनके आवास से 31 जनवरी को ईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया था। पिछले 5 महीनों से हेमंत सोरेन जेल में थे।13 जून को हाईकोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री के जमानत याचिका पर सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।हेमंत सोरेन को 50-50 हजार के दो मुचलकों पर जमानत कोर्ट ने दी है।झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने 27 मई को झारखंड हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी।ED ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था।हेमंत सोरेन पर 8.42 एकड़ जमीन घोटाला का आरोप है।

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सुनवाई के दौरान उपस्थित झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया, “आज कोर्ट का फैसला आ गया है, कोर्ट ने हेमंत सोरेन को ज़मानत दे दी है। सुनवाई 13 जून को ही पूरी हो गई थी, फैसला सुरक्षित रख लिया गया था…आज कोर्ट के आदेश की कॉपी चली जाएगी कल वे बाहर आ सकते हैं।”

हेमंत पर क्या था आरोप?

रांची के बड़गांई में हेमंत सोरेन पर 8.42 एकड़ जमीन घोटाला का आरोप है।प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक, यह जमीन भूंइहर कोटे की है, जिसे कोई खरीद और बेच नहीं सकता है ।इसके बावजूद हेमंत ने 2010 में इस पर अवैध तरीके से कब्जा जमा लिया. जांच एजेंसी के मुताबिक हेमंत सोरेन सरकार में आने के बाद स्थानीय अधिकारियों के जरिए इस जमीन की पैमाइश करने में लगे थे।

वहीं हाईकोर्ट में हेमंत के वकील ने ईडी के इन आरोपों को मनगढ़ंत बताया और कहा कि जमीन से हेमंत का कोई लेना-देना नहीं है।हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े लोगों के व्हाट्सऐप चैट और राजस्व अधिकारी भानु प्रताप प्रसाद के बयान जमा कराए थे।

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