रांची: झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के हरमू स्थित आवास ‘शौर्य’ में आवासीय भूखंड के कथित व्यावसायिक उपयोग को लेकर जांच शुरू कर दी है। बोर्ड की ओर से धोनी को औपचारिक नोटिस जारी किया गया है।
नोटिस में उल्लेख किया गया है कि हरमू हाउसिंग कॉलोनी स्थित भूखंड संख्या एच-10 (ए), जो केवल आवासीय उपयोग के लिए आवंटित किया गया था, का उपयोग कथित रूप से व्यावसायिक गतिविधि — पैथोलॉजी लैब — के लिए किया जा रहा है। आवास बोर्ड के अनुसार, यह आवंटन शर्तों का उल्लंघन है।
बोर्ड ने नोटिस में धोनी को अपना पक्ष रखने के लिए अंतिम अवसर दिया है। स्पष्ट किया गया है कि यदि निर्धारित समय के भीतर जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो संबंधित भूखंड के आवंटन को रद्द करने की अनुशंसा की जा सकती है।
गौरतलब है कि वर्ष 2006 में अर्जुन मुंडा के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान धोनी को हरमू हाउसिंग कॉलोनी में यह आवासीय भूखंड आवंटित किया गया था। हाल ही में वहां न्यूबर्ग सुप्राटेक नामक लैब के संचालन की जानकारी सामने आने के बाद नियमों के उल्लंघन की आशंका जताई गई है। इसी संदर्भ में आवास बोर्ड ने कुछ दिन पहले नोटिस जारी किया है।




