गृह मंत्रालय ने TV चैनलों को दिया निर्देश, कार्यक्रमों में एयर डिफेंस सायरन बजाना बंद करें

गृह मंत्रालय ने TV चैनलों को दिया निर्देश, कार्यक्रमों में एयर डिफेंस सायरन बजान बंद करें

डेस्कः भारत-पाकिस्तान के बीच टकराव को लेकर टीवी चैनलों में अलग तरह का करवेज हो रहा है। पाकिस्तान द्वारा किये जा रहे ड्रोन अटैक और भारत के जवाबी कार्रवाई के दौरान की जा रही टीवी कवरेज को लेकर गृह मंत्रालय ने टीवी चैनलों के लिए नये निर्देश जारी कर दिया है।

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गृह मंत्रालय ने टीवी चैनलों को निर्देश दिया है कि वो अपने कार्यक्रमों के दौरान एयर डिफेंस सायरन बजाना बंद करें। पिछले कई दिनों से कई टीवी चैनल अपने ब्रेकिंग खबर के दौरान एयर डिफेंस सायरन का इस्तेमाल कर रहे थे।गृह मंत्रालय के नागरिक सुरक्षा निदेशालय (Directorate General Fire Service, Civil Defence & Home Guards) ने सभी मीडिया चैनलों को सख्त निर्देश जारी किए हैं किवे “सिविल डिफेंस एयर रेड सायरन” की ध्वनि का प्रयोग न्यूज या मनोरंजन के कार्यक्रमों में नहीं करे।सायरनों का बार-बार प्रसारण जनता में भ्रम फैला सकता है और असली हमले की स्थिति में प्रतिक्रिया की संवेदनशीलता घटा सकता है।यह निर्देश सिविल डिफेंस एक्ट 1968 की धारा 3(1)(w)(i) के तहत जारी किया गया है।किसी भी मनोरंजन या समाचार कार्यक्रम में सायरन बजाना सख्त वर्जित है।

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खासतौर पर आजतक, इंडिया टीवी, रिपब्लिक टीवी, एबीपी न्यूज, टाइम्स नाउ इस सायरन का इस्तेमाल कर रहे है, जिसके वजह से लोगों में कई बार भ्रम की स्थिति पैदा होते नजर आ रही थी। खासतौर पर उन इलाकों में जहां पाकिस्तान अभी हमला कर रहा है। उन इलाकों में भी डर का माहौल इस सायरन से बज रहा था जहां अभी पाकिस्तान की ओर से कोई अटैक नहीं किया जा रहा है। सायरन बजने से टीवी देख रहे दर्शक कन्फ्यूज हो रहे थे।

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