हाईकोर्ट ने एक सप्ताह के अंदर मोरहाबादी में दुकानें लगाने का  दिया आदेश

रांची। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान के आसपास लगने वाली दुकानें एक सप्ताह के अंदर खुल जाएगी। झारखंड उच्च न्यायालय ने यह आदेश गुरुवार को नगर निगम को दिया।
अदालत ने ने मामले में दुकानों के लिए जगह व्यवस्थित करने का आदेश नगर निगम को दिया है।  मामले की सुनवाई जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में हुई। इसके पूर्व की सुनवाई में हाइकोर्ट ने राज्य सरकार और रांची नगर निगम से मामले में जबाव मांगा था।

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