रांचीः पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा पर हाईकोर्ट ने जुर्माना लगाया है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण घोटाला में आरोपी कोड़ा पर निचली अदालत द्वारा आरोप गठित किये जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा तीसरी बार समय मांगे जाने पर 4000 का जुर्माना लगाया है। मामले पर अगली सुनवाई छह हफ्ते के बाद होगी।
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इससे पहले भी 17 जनवरी 2025 को मधु कोड़ा पर 2000 रुपये का और 13 दिसंबर 2023 को 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। जुर्माना की राशि को झारखंड लीगल सर्विस अर्थारिटी में जमा करने का निर्देश दिया था।

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मधु कोड़ा पर आरोप है कि उन्होने मुख्यमंत्री जैसे उच्च पद का दुरूपयोग कर हैदराबाद की बिजली कंपनी आईवीआरसीएल के डायरेक्टर डीके श्रीवास्तव से मुंबई में 11.40 करोड़ की रिश्वत ली। इसके साथ ही कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए लातेहार, गढ़वा और पलामू सहित झारखंड के छह जिलों में विद्युतीकरण करने का टेंडर दे दिया। इस मामले की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है। इस मामले में कोड़ा ढ़ाई साल तक जेल में रहे थे और 30 जुलाई 2013 को जमानत मिली थी।